जैसलमेर में चाइनीज मांझे पर लगा बैन:सुबह-शाम पतंग उड़ाने पर भी रोक, नियम तोड़ा तो होगी जेल

मकर संक्रांति के त्योहार पर पतंगबाजी का मजा कहीं सजा न बन जाए, इसके लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जैसलमेर के जिला कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) प्रताप सिंह ने जिले में चाइनीज और धातु से बने घातक मांझे की बिक्री, इस्तेमाल और उसे रखने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह पाबंदी 25 दिसंबर से शुरू हो चुकी है जो अगले साल 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। दोपहिया वाहन चालकों और पक्षियों के लिए काल है यह मांझा कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि प्लास्टिक, नायलॉन और लोहे या कांच के पाउडर से बने मांझे (चाइनीज मांझा) से अक्सर गले कटने जैसी भयानक दुर्घटनाएं होती हैं। खासकर बाइक चलाने वालों के लिए यह बहुत खतरनाक है। इसके अलावा, इस मांझे में धातु का अंश होने के कारण जब यह बिजली के तारों में फंसता है, तो करंट उतरने का खतरा रहता है, जिससे बिजली गुल हो सकती है या किसी की जान जा सकती है। सुबह और शाम नहीं उड़ा सकेंगे पतंग पक्षियों को बचाने के लिए प्रशासन ने पतंग उड़ाने के समय में भी बदलाव किया है। आदेश के मुताबिक: नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई दुकानदार इस प्रतिबंधित मांझे को बेचते हुए या कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ नई धारा (भारतीय न्याय संहिता की धारा 223) के तहत कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इसमें जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। भास्कर की अपील: त्योहार की खुशियां अपनों और बेजुबान पक्षियों के साथ सुरक्षित तरीके से मनाएं। केवल सूती धागे (सादा मांझा) का ही उपयोग करें।

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