मारपीट के मामले में अभियुक्त बरी:छिंदवाड़ा कोर्ट ने कहा- रक्षा के लिए किया गया बल प्रयोग अपराध नहीं

अमरवाड़ा के अपर एवं जिला सत्र न्यायालय ने आज (शनिवार) मारपीट के मामले में अभियुक्त को बरी कर दिया। जज न्यायाधीश संदीप पाटिल ने कार्यवाही के दौरान कहा कि अपनी संपत्ति की रक्षा और अपनी रक्षा करने के लिए किया गया बल प्रयोग अपराध नहीं है। दरअसल, छिन्दा के रहने वाले कन्हैया, पुरुषोत्तम और दुर्गेश के खेत खसरा नंबर 58/1 में दूसरे पक्ष के लोगों ने अवैध तौर पर खेत में कब्जा करने का प्रयास किया था। इसके बाद कन्हैया ने अपना खेत बचाने और आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग किया लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 महीने के लिए जेल भेज दिया था। मामला अमरवाड़ा न्यायालय में चला, इसके बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। कन्हैया समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। दूसरी ओर दूसरे पक्ष पर इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर दंडात्मक कार्रवाई हुई। मामले में पैरवी एडवोकेट राजेंद्र नेमा, एडवोकेट मुकेश चोकसे एडवोकेट, दुर्गेश वर्मा ने की।

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