वाराणसी के गैंगस्टर अभिषेक सिंह हनी की जमानत खारिज:ACJM-2 ने रंगदारी के पुराने केस में भेजा जेल, गैर जमानती वारंट पर हुआ था पेश

वाराणसी कोर्ट में पुलिस ने टॉप-10 अपराधियों की फाइल और पुराने मामलों में वारंट की कार्रवाई शुरू करा दी है। शहर के टाप अपराधियों में शामिल खजुरी (पांडेयपुर) निवासी अभिषेक सिंह उर्फ हनी के खिलाफ पुलिस ने 2012 में दर्ज मामले में NBW जारी करवाया। शुक्रवार को एनबीडब्ल्यू पर एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट में उसकी पेशी हुई। कोर्ट ने अभियोजन से केस की जानकारी ली फिर बचाव पक्ष की दलीलें सुनी। इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए रंगदारी के पुराने मामले में हनी सिंह को जेल भेज दिया। अभियोजन ने बताया कि साल 2012 में कोतवाली थाना क्षेत्र के मध्यमेश्वर निवासी श्रवण जायसवाल की तहरीर पर हनी के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। जमानत पर छूटने के बाद पेशी पर नहीं जा रहा था। शुक्रवार को वह वारंट निरस्त कराने की अर्जी लेकर पहुंचा। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। अभिषेक सिंह पर 34 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में एक अन्य मुकदमे में कोर्ट ने उसे बरी किया था। अदालत से उसके खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जारी था, उसे निरस्त कराने के लिए अभिषेक सिंह उर्फ हनी अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट पहुंचा था। चोरी के आरोपी को दो साल कारावास वाराणसी जिला कोर्ट में शुक्रवार को चोरी के एक केस में जज ने आरोपी को दो साल का कारावास दिया। पुलिस की चार्जशीट और गवाहों समेत साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी ठहराया। चोर को दो साल कारावास के अलावा 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन ने बताया कि दोषी अभियुक्त सेहदा थाना कन्धरापुर आजमगढ़ का निवासी गुलाब हरिजन खिलाफ चौबेपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था। बाद में मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

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