बकाया वसूली के लिए एसबीआई ने आवासीय संपत्ति का भौतिक कब्जा लिया

श्रीगंगानगर| भारतीय स्टेट बैंक की आरएएसएमईसीसी शाखा ने ऋण वसूली के लिए सख्त कदम उठाते हुए पुरानी आबादी स्थित एक आवासीय मकान का भौतिक कब्जा प्राप्त किया। यह कार्रवाई सरफेसी अधिनियम के तहत मकान नंबर 1080, वार्ड नंबर 14 में की गई। बैंक के अधिवक्ता भारत भूषण महेन्द्रा ने बताया कि ऋणी द्वारा लगभग 16,50,000/- रुपए की बकाया राशि जमा न कराने के कारण खाता एनपीए हो गया था। कब्जा लेने की कार्यवाही मौका मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) रवि शंकर और पुलिस थानाधिकारी सीर कौर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई।

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