खुरई में पूर्व एनएसजी कमांडो और गुरुनानक देव वार्ड के भाजपा पार्षद मनोज राय को रेप के एक मामले में बरी कर दिया गया है। यह मामला भाजपा की एक महिला नेता ने दर्ज कराया था। सागर कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप सोनी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह मामला 11 मार्च 2025 को दर्ज किया गया था और उस समय काफी चर्चा में रहा था। खुरई के एक भाजपा नेता की पत्नी ने मनोज राय के खिलाफ 11 मार्च 2025 को रेप का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद, मनोज राय को 12 मार्च को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले, खुरई शहरी पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया था, जहां से वे कथित तौर पर भाग निकले थे। हालांकि, बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। यह मामला एससी/एसटी एक्ट से संबंधित होने के कारण इसकी सुनवाई सागर के विशेष न्यायालय में हुई। न्यायालय ने सभी उपलब्ध सबूतों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद मनोज राय को दोषमुक्त करार दिया। फैसला आने के बाद मनोज राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें सत्य की जीत पर पूरा भरोसा था। उनके समर्थकों और नगरवासियों ने इस न्यायिक फैसले का स्वागत किया है।


