सलूंबर में बिना पंजीयन निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई:दस्तावेज अधूरे मिलने पर पंजीयन निरस्तीकरण तक की कार्रवाई संभव, जिलेभर में अभियान चलेगा

सलूम्बर जिले में बिना निर्धारित मापदंडों और आवश्यक दस्तावेजों के संचालित निजी अस्पतालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. महेन्द्र कुमार परमार ने बताया कि जिले में कई निजी अस्पताल बिना पूर्ण पंजीयन और अनिवार्य प्रमाण पत्रों के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नियमों के उल्ल्घंन पर होगी कार्रवाई डॉ. परमार के अनुसार निजी अस्पतालों के संचालन के लिए वैध पंजीयन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रमाण पत्र, बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की अनुमति और चिकित्सीय मशीनों-उपकरणों का विधिवत पंजीयन अनिवार्य है। इसके बावजूद कुछ निजी संस्थान इन आवश्यक दस्तावेजों के बिना ही संचालित हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन है। जिलेभर में निरीक्षण के लिए अभियान चलेगा सीएमएचओ ने जिले के सभी निजी अस्पताल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने संस्थानों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर कार्यालय में शीघ्रता से जमा कराएं ।डॉ. परमार ने बताया कि आगामी दिनों में जिलेभर के निजी अस्पतालों का निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यदि किसी अस्पताल में दस्तावेजों की कमी, नियमों की अनदेखी या अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी करने, अर्थदंड लगाने, पंजीयन निरस्त करने या अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जिले में मरीजों की सुरक्षा, स्वच्छ और सुरक्षित चिकित्सा व्यवस्था तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसी के मद्देनजर सभी निजी अस्पतालों से नियमों का पूर्ण पालन करने और समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की गई है।

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