सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले में 37 पंचायतो पर 1 करोड 76 लाख 73 हजार के वसूली के आदेष जारी
सीईओ जिला पंचायत तन्मय वषिष्ठ की बड़ी कार्रवाई
अनूपपुर। न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा मीडिया में प्रकाषित सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले की खबर को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाया गया और पाया गया कि वाकई में स्ट्रीट लाइट के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया जिस पर जांच के बाद कार्रवाई करते हुए जिले के 37 ग्राम पंचायतो के सरपंच सचिव के खिलाफ वसूली के आदेश जारी किए गए है। जारी किए गए आदेष में से 17 ग्राम पंचायत अनूपपुर जनपद की तो जतहरी जनपद पंचायत की 8 ग्राम पंचायत तो वही कोतमा जनपद की 7 ग्राम पंचायत और पुष्पराजगढ़ की 5 ग्राम पंचायत शामिल है इस तरीके से जिले की कुल 37 ग्राम पंचायतो में से 1 करोड 76 लाख 73 हजार 8 सौ 85 रुपये की राषि वसूली के लिए अधिरोपित की गई है।
चुनिंदा वेडरो को काम दे दिया घोटाले का अनजाम
जिला अनूपपुर अन्तर्गत कुल 37 ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत की 15 वां वित्त एवं 5 वें वित्त आयोग मद की राशि उपयोग कर सोलर स्ट्रीट लाईट कय कर स्थापित की गई है। समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त संपूर्ण कय प्रक्रिया चुनिंदा वेंडर्स के माध्यम से म.प्र. भण्डार कय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) द्वारा जारी कय प्रक्रिया का बिना पालन किये गुणवत्ताहीन सामग्री कय करने की जानकारी प्राप्त होने पर जिला पंचायत अनूपपुर (म.प्र.) में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवाई की गई। आपको बता दे कि यह घोटाला वित्तय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत की पंद्रहवे वित्त एवं पांचवे वित्त आयोजन कि राषि का उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र कमांक/पं.रा./सीएफसी /2020/11325 भोपाल दिनांक 01 अक्टूबर 2020 के कण्डिका एफ-1 अनुसार 15वें वित्त आयोग मद एवं मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/पं.रा./5./सीएफसी/2022/10062 भोपाल दिनांक 05 जुलाई 2022 के कण्डिका 2.5 अनुसार 5वें वित्त आयोग मद से सोलर स्ट्रीट लाइट ऊर्जा विभाग के स्फेशिफिकेशन अनुसार अनुमत्य कार्य में लिया गया है। मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 05/मु.स./2020/ एनआरई भोपाल दिनांक 06 जनवरी 2020 अनुसार समस्त शासकीय विभागों, निकायों व शासकीय संस्थाओं में अक्षय ऊर्जा से संबंधित समस्त कार्य हेतु म.प्र. ऊर्जा विकास निगम कियान्वयन एजेंसी से कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का पत्र क्रमांक 744/2024/ साठ भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर 2024 अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना की राज्यस्तरीय समन्वय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 09 सितम्बर 2024 का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क. 09 अनुसार सोलर लाईट, सोलर ट्री, सोलर स्टड व सोलर हाईमास्ट कार्य न किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
ऊर्जा विभाग के स्फेशिफिकेशन का किया गया उल्लंघन
जिला अनूपपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाइट का स्फेशिफिकेशन के संबंध में जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) को कार्यालयीन पत्र कमांक 3457/जि.पं./पं.प्रको./रू 7/ जि.पं./पं.प्रको./ 2024 अनूपपुर दिनांक 31 दिसम्बर 2024 द्वारा अभिमत मांगा गया। जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) का पत्र क्रमांक ऊ.वि.नि./शहडोल /2025/70 दिनांक 01 जनवरी 2025 अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाइट ऊर्जा विभाग के स्फेशिफिकेशन अनुसार नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा म.प्र. भण्डार कय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) का उल्लंघन भी पाया गया। सुनवाई उपरान्त समस्त प्रकरण में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव पर कुल राशि रू. 1,76,73,885/की वसूली अधिरोपित की गई है। यह उल्लेखनीय है कि इन सभी कार्यों की तकनीकी स्वीकृतिकर्ता कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग रीवा एवं मूल्यांकनकर्ता अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग-शहडोल है। जिसके आधार पर कियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा राशि का भुगतान किया गया है। चूंकि अधिनियम की धारा 89 के तहत् ष्हानि, दुरूपयोजन के लिये पंचों आदि का दायित्व में पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदधारी, अधिकारी या सेवक द्वारा पंचायत के किसी धन या अन्य सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान है। जिस कारण तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता, मूल्यांकनकर्ता एवं संबंधित वेंडर्स पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है।
इन ग्राम पंचायतो में हुआ घोटाला
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वषिष्ठ के आदेष के अनुसार जिले के 37 ग्राम पंचायतो से वसूली के आदेष जारी किए है जिसमें अनूपपुर जनपद के आमाडांड ग्राम पंचायत से 470000.00रुपये की वसूली की जानी है वही बदरा से 352500.00रुपये की वसूली की जानी है तो बम्हनी से 1014925.00रुपये की वसूली की जानी है बेलियाबड़ी से 434000.00 रुपये की वसूली की जानी है कदमटोला 235000.00रुपये की वसूली की जानी है चोड़ी 376000.00रुपये की वसूली की जानी है दैखल 399500.00रुपये की वसूली की जानी है देवगवां 499000.00रुपये की वसूली की जानी है धुम्मा 172410.00रुपये की वसूली की जानी है धुरवासिन 544445.00रुपये की वसूली की जानी है लामाटोला 235000.00रुपये की वसूली की जानी है पडौर 499975.00रुपये की वसूली की जानी है पोंड़ी 470000.00रुपये की वसूली की जानी है सकोला 235000.00रुपये की वसूली की जानी है सेमरा 424000.00रुपये की वसूली की जानी है सोहीबेलहा 235000.00रुपये की वसूली की जानी है टांकी 352500.00रुपये की वसूली की जानी है। तो वही जैतहरी जनपद के ठोड़ीपानी ग्राम पंचायत से 334000.00 रुपये की वसूली की जानी है तो खोलाड़ी से 500000.00 रुपये की वसूली की जानी है मुण्डा से 500000.00 रुपये की वसूली की जानी है फुनगा 500000.00 रुपये की वसूली की जानी है देवरी 612000.00 रुपये की वसूली की जानी है लहसुना 500000.00 रुपये की वसूली की जानी है पोड़ी 01 445000.00 रुपये की वसूली की जानी है केल्हौरी 500000.00 रुपये की वसूली की जानी है। तो कोतमा जनपद के बगैहाटोला ग्राम पंचायतो से 403226.00 रुपये की वसूली की जानी है कोतमा बेलिय 500000.00 रुपये की वसूली की जानी है बुढ़ानपुर 471500.00 रुपये की वसूली की जानी है गोड़ारू 287265.00 रुपये की वसूली की जानी है गोहण्ड्रा 400940.00 रुपये की वसूली की जानी है कटकोना 620000.00 रुपये की वसूली की जानी है रेउसा 467765.00 रुपये की वसूली की जानी है। पुष्पराजगढ़ जनपद के करौंदाटोला ग्राम पंचायतो से 516836.00 रुपये की वसूली की जानी है बिलासपुर 922673.00 रुपये की वसूली की जानी है मोंहदी 516898.00 रुपये की वसूली की जानी है खजुरवार 516817.00 रुपये की वसूली की जानी है परसेलकला 1209710.00 इतनी राषि की वसूली की जानी है।
ये है मास्टर माइंड
दूसरी तरफ इस पूरे घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने वाले सबसे बड़े मास्टर माइंड निखिल अर्थ वर्क एंड सप्लायर जो कोतमा के छुलहा का है, साथ ही उमेश ट्रेडर्स ग्राम गोडारु रेउसा कोतमा इन दोनों ने मिल कर सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले को अंजाम दिया इन पर प्रशासन को एफआईआर कर इनसे भी राशि वसूल की जानी चाहिए सोलर स्ट्रीट लाइट के अलावा इनके द्वारा पंचायतों में इसी तरह से अन्य कार्य भी किये जा रहे है जिनकी जांच होने पर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार सामने आएंगे ये दोनों वेंडर विगत कई वर्षों से इसी तरह घोटालों को अंजाम देते आ रहे है।


