गेहूं खरीदी के लिए किसान पंजीकरण कल से शुरू:मोबाइल एप से घर बैठे कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, समर्थन मूल्य 2425 रुपए

हरदा में रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का पंजीकरण 20 जनवरी से शुरू होगा। किसान 31 मार्च तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। किसान एमपी किसान एप के जरिए घर बैठे ही पंजीकरण कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल से 150 रुपए अधिक है। किसानों की सुविधा के लिए निःशुल्क और सशुल्क दोनों तरह की पंजीकरण व्यवस्था की गई है। निःशुल्क पंजीकरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयों के सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों के सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों और एमपी किसान एप पर किया जा सकता है। वहीं, सशुल्क पंजीकरण एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर और साइबर कैफे पर होगा, जिसका शुल्क अधिकतम 50 रुपए प्रति पंजीकरण होगा। पंजीकरण के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र अनिवार्य हैं। सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों का पंजीकरण केवल सहकारी समितियों पर ही होगा, जिनका सत्यापन राजस्व विभाग करेगा। पूर्व में अपात्र पाई गई संस्थाओं के केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर को नए पंजीकरण की अनुमति नहीं होगी। उपार्जित फसल के भुगतान हेतु बैंक खाता
किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते व फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।
सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाइल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सकें। इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ही 1 रुपए का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।
आधार नंबर का वेरिफिकेशन
पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *