सुप्रीम कोर्ट बोला- जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगे:दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को जमानत नहीं दी, कल फिर सुनवाई

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जेल में बंद सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। मामला जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के सामने सोमवार को सुनवाई के लिए लिस्ट था, लेकिन सुनवाई हो नहीं सकी। तब ताहिर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। इस पर जस्टिस मित्तल ने कहा- अब तो जेल में बैठकर चुनाव लड़ते हैं। जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। इन सभी को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इस पर ताहिर के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि ताहिर का नामांकन स्वीकार किया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने मामले को मंगलवार के लिए लिस्ट कर लिया। आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है।

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