मप्र लोक सेवा आयोग की राज्य पात्रता परीक्षा 15 दिसंबर रविवार को सागर शहर के 22 परीक्षा केंद्रों पर एक सत्र में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में जिला मुख्यालय सागर में 7714 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जिसको लेकर सागर संभाग के संभागायुक्त वीरेंद्र सिंह रावत ने शहर के परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक, केंद्र प्रेक्षक, फ्लाईंग स्कॉड, पुलिस नोडल अधिकारी, बिजली विभाग और परीक्षा में संलग्न अधिकारियों को निर्देश दिए की राज्य पात्रता परीक्षा-2024 मप्र लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा के संचालन में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए की परीक्षा में आयोग के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। परीक्षा कक्ष में ये वस्तुएं रहेंगी प्रतिबंधित परीक्षा में मोबाइल, कैल्कुलेटर आदि, पठन सामग्री, सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस, जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढंक कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षा में पेंसिल, रबर (इरेजर) व व्हाइटनर और एसेसरीज जैसे बालों को बंधाने का क्लचर, बकल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले मैटेलिक व चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वॉलेट, टोपी, ताबीज वर्जित हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा पेंसिल, रबर (इरेजर) व व्हाइटनर का प्रयोग किया जाना पूर्णतः निषेध है। आयोग की परीक्षा में निम्न में से कोई एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जा सकेगा। मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, आयकर का पेन कार्ड, केन्द्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय व अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, पासपोर्ट, फोटो सहित बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी फोटो पहचान-पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा देने की अनुमति प्रदाय नहीं की जाएगी।


