ट्रीटमेंट प्लांट संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज:क्षमता के अनुरूप प्लांट संचालित नहीं कर फाउंडेशन-फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप

पाली के सदर थाने में सीईटीपी अध्यक्ष की ओर से प्लांट संख्या छह के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। जिसमें आरोप लगाया कि कम्पनी ने प्लांट का संचालन उसकी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं कर फैक्ट्रियों और फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार सीईटीपी फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक लोढ़ा ने पूनायता औद्योगिक क्षेत्र में रीका एरिया में ट्रीटमेंट प्लांट संख्या छह का संचालन करने वाले मुरूगेश थंगराज नादर मेसर्स सौराष्ट्र एनवायरो प्रा.लि. के प्लांट मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जिसमें बताया कि आरोपी द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट में शर्त 12 MLD क्षमता पर संचालित नहीं करके मात्र 5-6 एम.एल.डी. क्षमता पर ही संचालित करना जिससे मैसर्स सौराष्ट्र एनवायरो प्रोजेक्ट प्रा.लि. द्वारा जानबूझ कर प्रार्थी व उससे जुडी इकाईयो को नुकसान पहुंचाया गया। एवं स्वंय के फायदे के लिये अनेकों बार नियम विरूद्ध कार्य किए। जिससे सीईटीपी फाउण्डेशन (पाली) व फैक्ट्रियों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा।

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