कोरबा| नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण अधिकारी व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । निर्वाचन की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेंगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ किसी भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के अवकाश पर जाने या मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित जिला प्रमुख या नियंत्रणकर्ता अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।


