भास्कर न्यूज| जालंधर पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल बैट, तेजधार या नुकीले हथियार अथवा किसी भी जानलेवा हथियार को वाहन में रखकर चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समागम या जुलूस में हथियार लेकर चलने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की एकत्रता तथा नारेबाजी करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। एक अन्य आदेश से कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में स्थित सभी मैरिज पैलेसों, होटलों के बैंक्वेट हॉलों, विवाह-शादियों तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में आम जनता द्वारा हथियार लेकर जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉलों के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। पुलिस कमिश्नर के सभी आदेश 9 जनवरी से 8 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे। सांझ केंद्रों में किरायेदारों की जानकारी देना अनिवार्य आदेशों के अनुसार, सभी मकान मालिक, पीजी संचालक और आम लोग अपने घरों में किरायेदारों, पीजी में रहने वालों, नौकरों तथा अन्य कामगारों को बिना नजदीकी पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी दिए नहीं रख सकेंगे। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में सभी पटाखा निर्माता और डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि पटाखों के पैकेटों पर आवाज का स्तर (डेसिबल में) अंकित करना अनिवार्य होगा। होटल, गेस्ट हाउस व सराय में बिना पहचान पत्र ठहराने पर रोक होटल, मोटल, गेस्ट हाउस और सराय के मालिक या प्रबंधक किसी भी व्यक्ति या यात्री को उसकी पहचान किए बिना ठहराने की अनुमति नहीं देंगे। ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य होगा। साथ ही मोबाइल नंबर का सत्यापन कर निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार रजिस्टर में पूरा विवरण दर्ज करना होगा। होटलों और गेस्ट हाउसों को ठहरे हुए व्यक्तियों की जानकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे संबंधित थाना प्रभारी को भेजनी होगी तथा हर सोमवार को रिकॉर्ड का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर यह रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध करवाना होगा। यदि कोई विदेशी नागरिक होटल, मोटल, गेस्ट हाउस या सराय में ठहरता है तो इसकी सूचना फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कार्यालय पुलिस कमिश्नर को देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक होटल, रेस्टोरेंट, मोटल, गेस्ट हाउस और सराय में कॉरिडोर, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाना भी जरूरी किया गया है।


