ईरानी डेरा के 11 और बदमाशों को भोपाल कोर्ट ने जमानत का लाभ दे दिया है। कोर्ट ने इस बार 50-50 हजार रुपए के दो-दो बॉन्ड पर जमानत दी है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा ने सुनाया है। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सभी आरोपी पेशियों के दौरान अदालत में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार के साक्ष्यों को भी प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट ने कुबरा, रिजवान, साबीर अली, नवी हसन, नूर जहां, कुबरा, रिजवान, शब्बीर अली, मर्गीना, आबिद अली और अली अजीज को जमानत का लाभ दिया है।
दरअसल, 27 दिसंबर की रात जोन-4 की टीम कॉम्बिंग गश्त के लिए निकली थी। इसी दौरान टीम वारंटियों की तलाश में ईरानी डेरा पहुंची थी। यहां आरोपी शब्बीर अली, तालिब अली और कुबरा ईरानी मौजूद मिले थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे: इस दौरान करीब 30 महिलाओं और पुरुषों ने पत्थर और डंडे लेकर पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। हिरासत में आए आरोपियों को छोड़ने के लिए कहने लगे। इसके बाद पुलिस पर सभी ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कंट्रोल रूम से पुलिस बल आने के बाद स्थिति को काबू में किया जा सका। 26 आरोपियों को मिल चुकी जमानत भोपाल कोर्ट से ईरानी डेरा के 26 बदमाशों को जमानत का लाभ दिया जा चुका है। इनमें से 14 आरोपियों ने फर्जी जमानतदार को कोर्ट में पेश कर जमानत का लाभ लिया। इस मामले में जांच जारी है। इसके बाद 11 आरोपियों ने गुरुवार को कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। फर्जी दस्तावेज वाले मामले को देखते हुए कोर्ट ने इस बार सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के दो-दो बॉन्ड पेश करने पर जमानत का लाभ दिया है।


