एम्बुलेंस से करता था गांजे की तस्करी:शाजापुर जिला कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, दो लाख का जुर्माना भी लगाया

शाजापुर न्यायालय ने एम्बुलेंस का दुरुपयोग कर गांजा तस्करी करने वाले एक आरोपी को 15 साल के कारावास और 2 लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया है। यह फैसला शुक्रवार को न्यायाधीश (एनडीपीएस) शाजापुर द्वारा सुनाया गया। दोषी की पहचान प्रधान सिसौदिया के रूप में हुई है, जो ग्राम गुराड़ी बंगला, थाना सुसनेर, जिला आगर का निवासी है। उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 08/20 के तहत दोषी पाया गया। दो साल पहले पकड़ाया था आरोपी लोक अभियोजक महेंद्र परमार ने बताया कि मामला 25 अगस्त 2023 का है। मक्सी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लाल-सफेद रंग की एम्बुलेंस (एमपी-09 डब्ल्यूएफ-3722) में अवैध गांजा लेकर देवास से मक्सी होते हुए सारंगपुर की ओर जा रहा है। एसआई तेजप्रकाश बोहरे ने पुलिस बल के साथ मक्सी बायपास पर घेराबंदी की। आरक्षक मुकेश पटेल को सादे कपड़ों में एम्बुलेंस पर नजर रखने के लिए देवास की ओर भेजा गया। एम्बुलेंस आते ही पुलिस टीम को सूचित किया गया। बायपास स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास एम्बुलेंस को रोका गया। चालक प्रधान सिसौदिया ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर सात प्लास्टिक की थैलियों में 130 किलो 100 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने मौके पर गांजा और एम्बुलेंस जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रधान सिसौदिया ने बताया कि वह गांजा ओडिशा के कोरापुट जिले से लाया था। उसने तस्करी के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आमतौर पर एम्बुलेंस की जांच नहीं होती। टोल टैक्स भी नहीं लगता। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमति जताते हुए आरोपी को सजा सुनाई।

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