दतिया जिले में नाबालिग छात्रा से अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सेवढ़ा न्यायालय ने आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में कुल 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया। मामला सेवढ़ा क्षेत्र का है। अदालत ने गौरीशंकर जाटव (24), निवासी जनारपुरा, थाना विजौली, जिला ग्वालियर को नाबालिग के अपहरण, बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का दोषी ठहराया। सभी आरोपों में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी को कठोर सजा दी गई। पेपर देने निकली छात्रा लापता हुई थी घटना 12 अप्रैल 2022 की है। पीड़िता सुबह हाई स्कूल में कक्षा 9वीं का पेपर देने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच के दौरान पीड़िता बरामद हुई। उसके बयान में सामने आया कि आरोपी उसे इंदरगढ़ से बस में बैठाकर ग्वालियर ले गया। इसके बाद ट्रेन से नागपुर और फिर औरंगाबाद ले जाकर एक कमरे में रखा गया, जहां रात के समय उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। सख्त सजा ही समाज को स्पष्ट संदेश देती है। तीन अलग-अलग सजाएं, साथ-साथ चलेंगी अदालत ने अपहरण के मामले में 3 साल, बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में 5 साल और दुष्कर्म के मामले में शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।


