पंजाब के DIG के बाद बिचौलिए की जमानत याचिका खारिज:CBI ने कोर्ट में जबाव दाखिल किया, एक केस में भुल्लर को मिली बेल

पंजाब पुलिस के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने 2 जनवरी को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद अब बिचौलिए किर्शनु शारदा ने चंडीगढ़ CBI कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जिस पर कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया और CBI ने शुक्रवार को जबाव दाखिल कर दिया। जिसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए CBI कोर्ट ने बिचौलिए किर्शनु की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं पूर्व DIG भुल्लर को आय से अधिक केस में जमानत मिल चुकी है। किर्शनु शारदा की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि मामले में चालान दाखिल हो चुका है, जांच पूरी हो चुकी है और उसे झूठा फंसाया गया है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। CBI के मुताबिक, किर्शनु शारदा को 16 अक्टूबर 2025 को पंजाब पुलिस के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर के साथ गिरफ्तार किया गया था। CBI के अनुसार, आरोप है कि भुल्लर ने 2023 में सरहिंद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR को सेटल कराने और शिकायतकर्ता आकाश बत्ता के स्क्रैप कारोबार के खिलाफ आगे किसी तरह की सख्त कार्रवाई न करने के बदले शारदा के माध्यम से अवैध धन की मांग की थी। सिलसिलेवार जानिए भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई… सबसे पहले पूर्व DIG के वकील एसपीएस भुल्लर ने दलीलें पेश कीं… CBI के एडवोकेट नरेंद्र सिंह ने DIG की तरफ से दी दलीलों का जवाब दिया… विजिलेंस भी दर्ज कर चुकी है केस भुल्लर मामले में CBI ने उन पर करप्शन एक्ट के साथ ही आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। दूसरी तरफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी उन पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। लेकिन अभी तक पंजाब विजिलेंस आरोपी का रिमांड नहीं ले पाई है। इस समय वह बुड़ैल जेल में बंद हैं। वहीं, उन्होंने कुछ समय पहले चंडीगढ़ अदालत में याचिका दायर की थी। साथ ही गद्दे की मांग की थी। उनका कहना था कि उनकी पीठ में दर्द हो रहा है। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को इस संबंध में कार्रवाई के आदेश दिए थे। इससे पहले भुल्लर के बैंक खाते अटैच किए गए हैं।

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