सोहागपुर में चाइनीज मांझा बेचते दुकानदार पकड़ाया:मकर संक्रांति से पहले केस दर्ज, कलेक्टर ने बिक्री और उपयोग पर बैन लगाया है

नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर में शनिवार को प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री का पहला मामला सामने आया है। पुलिस ने शहर के सरदार वार्ड में कार्रवाई करते हुए शेख हनीफ नामक दुकानदार को प्रतिबंधित मांझा बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के पास से मांझा जब्त कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 (b) के तहत केस दर्ज किया है। कलेक्टर ने लगाई है रोक मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस लगातार बाजारों में चेकिंग कर रही है। दुकान पर बेचने के लिए रखा था मांझा शनिवार को पुलिस टीम ने सोहागपुर के सरदार वार्ड में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शेख हनीफ की दुकान पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने के लिए रखा हुआ मिला। पुलिस ने मौके से मांझा जब्त कर लिया और आरोपी के खिलाफ कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने पर वैधानिक कार्रवाई की। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे जानलेवा चाइनीज मांझे का उपयोग न करें।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *