अशोकनगर में कॉलोनाइजरों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज:विवादित जमीन 18 लाख में बेचने का आरोप, कोर्ट ने विक्रय शून्य घोषित किया

अशोकनगर कोतवाली थाना क्षेत्र में दो कॉलोनाइजरों के खिलाफ धोखाधड़ी, गाली-गलौज और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया गया है। यह एफआईआर अशोकनगर निवासी दीक्षा गुप्ता (31 वर्ष) की शिकायत पर शनिवार देर रात दर्ज की गई। दीक्षा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ग्राम फुटेरा पहाड़, तहसील ईसागढ़ लगभग तीन बीघा जमीन खरीदी थी। यह भूमि कॉलोनाइजर मुकेश साहू (निवासी सुभाषगंज, अशोकनगर) और अंकित अग्रवाल (निवासी स्टेशन रोड, अशोकनगर) से क्रय की गई थी। आरोप है कि दोनों विक्रेताओं ने इस भूमि को अपनी निर्विवाद और वैधानिक संपत्ति बताकर बेचा, जबकि यह भूमि पहले से ही न्यायालयीन विवाद में थी। आवेदिका के अनुसार, 24 अप्रैल 2023 को भारतीय स्टेट बैंक अशोकनगर शाखा के माध्यम से दो चेकों द्वारा 18 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, दलाल चंदमोहन शर्मा की मौजूदगी में नकद राशि भी दी गई। रजिस्ट्री 25 अप्रैल 2023 को हुई। महिला बोली- जानकारी मांगी तो गाली-गलौज की
बाद में यह सामने आया कि उक्त भूमि को लेकर अशोकनगर न्यायालय में केस लंबित था, जिसका निर्णय वर्ष 2017 में आ चुका था। इस निर्णय के विरुद्ध प्रधान जिला न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय में अपील लंबित थी, जिसमें 9 फरवरी 2024 को निर्णय पारित हुआ। न्यायालय ने विक्रय को शून्य घोषित करते हुए आवेदिका को भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया। आवेदिका का आरोप है कि विक्रेताओं को न्यायालयीन विवाद की पूरी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने जानबूझकर तथ्यों को छिपाया और धोखाधड़ी की। जब दीक्षा गुप्ता ने रुपए वापस या भूमि का कब्जा देने की मांग की, तो आरोपियों ने इनकार करते हुए गाली-गलौज भी की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 294 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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