जांजगीर | छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने संविदा कर्मचारियों की 12 से 14 जनवरी तक प्रस्तावित तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रोक लगा दी है। कंपनी के मुख्य अभियंता मानव संसाधन राजेंद्र प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी कर हड़ताल को नियम विरुद्ध बताया है। पत्र में कहा गया है कि संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और सिविल सेवा नियम 1968 के तहत नियंत्रित हैं। इन नियमों के अनुसार प्रदर्शन, हड़ताल और बिना अनुमति कार्यस्थल छोड़ना प्रतिबंधित है। ऐसे कृत्य को अनुशासनहीन माना जाएगा और हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि विद्युत सेवा अत्यावश्यक सेवा है, इसलिए सेवा की निरंतरता कर्मचारियों का कर्तव्य है।


