हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाया, जेसीबी से गिराया भवन:मंदिर की जमीन पर जबरन किया था निर्माण, पुजारी के हक में आया फैसला

हाईकोर्ट ग्वालियर के निर्देश पर गुरुवार को जौरा एसडीएम के नेतृत्व में मंदिर की जमीन पर बने अवैध भवन को जेसीबी से गिरा दिया गया। यह कार्रवाई जौरा विकासखंड के दुल्हैनी गांव में की गई। दुल्हैनी गांव में महावेद मंदिर के पास स्थित मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर दो मंजिला मकान बना लिया था। आरोपियों में बालस्टर शर्मा, नितेश शर्मा, रामनरेश शर्मा, रामस्नेही शर्मा, अवनीश शर्मा और भगीरथ शर्मा शामिल हैं, जो हड़वासी गांव के निवासी हैं। पुजारी की शिकायत पर मामला पहुंचा हाईकोर्ट मंदिर के पुजारी ने पहले इस अवैध निर्माण की शिकायत प्रशासन से की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट ग्वालियर में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पुजारी के पक्ष में फैसला देते हुए जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। एसडीएम के नेतृत्व में चली जेसीबी हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे जौरा एसडीएम शुभम शर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम और पुलिस बल दुल्हैनी गांव पहुंचा। मौके पर बड़ी जेसीबी मशीन से अवैध भवन को गिराया गया और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बिना विरोध के हुई कार्रवाई प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर भवन खाली करने के निर्देश दे दिए थे। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का विरोध सामने नहीं आया। जौरा एसडीएम शुभम शर्मा ने बताया कि मंदिर की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई कर जमीन को मुक्त करा लिया गया है।

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