हाईकोर्ट ने पूछा-स्काउट गाइड जंबूरी के अध्यक्ष को कैसे हटाया:सांसद बृजमोहन अग्रवाल अग्रवाल की याचिका पर हुई सुनवाई, राज्य शासन से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि उन्हें स्काउट गाइड जंबूरी अध्यक्ष के पद से कैसे और किस आधार पर हटाया गया। इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अब केस की अंतिम सुनवाई 12 फरवरी को होगी। दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग ने 13 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी कर स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ का राज्य अध्यक्ष मनोनीत किया। यह आदेश ही विवाद की सबसे प्रमुख वजह है। क्योंकि इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्हें स्काउट्स एवं गाइड्स का पदेन राज्य अध्यक्ष बनाया गया था। बृजमोहन अग्रवाल ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका
बृजमोहन अग्रवाल ने स्काउट गाइड जंबूरी अध्यक्ष के विवाद को लेकर सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद पर वे लगातार काम करते आ रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें बिना जानकारी दिए आयोजन किए जा रहे हैं और जगह बदला जा रहा है। पद से हटाने का प्रस्ताव भी लाया गया है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया है। 5 जनवरी को बैठक लेने किया दावा
याचिका में कहा गया है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने न तो कोई सूचना दी गई और न ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया है। पूरी कार्रवाई एकतरफा तरीके से की जा रही है। याचिका की शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि केस की सुनवाई जल्द हो सकती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्होंने सांसद और परिषद के वैधानिक अध्यक्ष की हैसियत से 5 जनवरी को जंबूरी की बैठक भी ली थी। हाईकोर्ट ने पूछा- अध्यक्ष पद से कैसे हटाया
मंगलवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पदेन अध्यक्ष को कैसे और किस आधार पर हटाया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 12 फरवरी को तय की गई है।

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