धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (डीआईटी) में बीटेक इलेक्ट्रिकल में एडमिशन और परीक्षा बाधित रहने के मामले की सीबीआई जांच होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस से तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह पुलिस नो एंट्री एरिया में वाहन लगने पर अवैध वसूली करती है, इसी तरह यहां भी छात्रों को फंसाया गया। इससे छात्रों का शैक्षणिक अधिकार और भविष्य खतरे में पड़ गया। इसलिए सीबीआई झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी (जेयूटी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की भूमिका की जांच करे। जांच एजेंसी दो सप्ताह में रिपोर्ट दे। यह मामला शैक्षणिक सत्र 2025-26 का है। क्या है पूरा मामला हाईकोर्ट ने क्या कहा इन बिंदुओं पर होगी जांच


