घर तोड़ने पर मछली परिवार को हाईकोर्ट से राहत

हाईकोर्ट ने कहा- परिवार उचित फोरम जा सकता है मछली परिवार को हाईकोर्ट जबलपुर ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मछली परिवार की सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान के लिए परिवार फोरम में मुआवजे के लिए जा सकता है। मछली परिवार की ओर से वकील ने हाईकोर्ट में मांग की थी उनकी कोठी भी तोड़ी गई है। इसके लिए परिवार को उचित फोरम में मुआवजे के लिए भेजा जाए। इससे पहले हाईकोर्ट ने परिवार के 8 सदस्यों के बैंक अकाउंट को अनफ्रीज (खोले) जाने का आदेश दिया था। एडवोकेट खुशआलम अली ने बताया कि मछली परिवार की ओर से साजिदा बी, शाहिद अहमद, शारिक अहमद, शैहरेयार अहमद, सोहेल अहमद, तारिक अहमद, शकील अहमद, शावेज अहमद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से वकील ने बताया कि इन 8 लोग के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। संभावना के आधार पर उनके बैंक खाते फ्रीज किए गए थे।

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