चोरी के आरोपी को अग्रिम जमानत से कोर्ट का इनकार

जयपुर | एडीजे कोर्ट ने फैक्ट्री के प्लांट की मशीनरी सहित अन्य सामान की चोरी से जुड़े आरोप मामले में आरोपी नवल किशोर डंगायच को अग्रिम जमानत देने से मना करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक रिकार्ड के अनुसार, आरोपी के खिलाफ इस केस के अलावा कई अन्य धाराओं में 18 केस दर्ज हैं। इसके अलावा मामले में चोरी के माल की बरामदगी होनी है व अनुसंधान भी बाकी है। उसके खिलाफ जनरेटर, क्रेन व ट्रेक्टर की बैटरी गायब करने व फैक्ट्री परिसर से हरे-भरे करीब 100 पेड़ों को काटने का और आईपीसी की धारा 379 का अपराध प्रथम दृष्टया साबित होता है। ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

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