जेवरात की लूट व फायरिंग के आरोपी की जमानत मंजूर:झांसी के मामले में कोर्ट ने जुर्माने सहित सुनाई है दस साल की सजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोने चांदी के जेवरात की लूट व फायरिंग कर दो लोगों को घायल करने के आरोप में दस साल की कैद की सजा भुगत रहे अभियुक्त सतीस सोनी की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा अपीलों की भारी संख्या को देखते हुए शीघ्र सुनवाई की संभावना नहीं है और याची ने लगभग दो तिहाई सजा पूरी कर ली है। कोर्ट ने मिली सजा निलंबित करते हुए जुर्माने की आधी राशि की वसूली पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने दिया है। मालूम हो कि शिकायतकर्ता बैग में जेवरात लेकर आ रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने फायरिंग की और बैग लूट लिया। फायरिंग में दो लोग घायल हुए।जिसकी रिपोर्ट थाना प्रेम नगर झांसी में दर्ज कराई गई। पुलिस ने सह अभियुक्त सुरेंद्र जाट व ओम बाबू को गिरफ्तार किया। इनके बयान पर याची की भी गिरफ्तारी की गई। सत्र अदालत झांसी ने दस साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है और जमानत की मांग की गई थी।याची का कहना था वह छः साल दो महीने की सजा पूरी कर चुका है। एफआईआर में उसका नाम नहीं था। उसके खिलाफ जेवरात की बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। लूट व षड्यंत्र में लिप्त होने का सबूत नहीं है। इसलिए जमानत दी जाय। कोर्ट ने कहा दो भारी प्रतिभूति जिसमें एक परिवार का सदस्य हो लेकर रिहा किया जाय।

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