बाड़मेर में 13 फर्मो के घी-पनीर के सैंपल फेल:कोर्ट ने 22.41 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, 1 फर्म के 3 घी ब्रांड में मिलावट

बाड़मेर जिले में लिए गए खाद्य सैंपल जांच में अमानक पाए जाने के बाद कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। फूड इंस्पेक्टर की ओर से पेश किए गए मामलों में 13 फर्मों पर कुल 22 लाख 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई में घी सहित अलग-अलग खाद्य पदार्थ शामिल हैं। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर और जिला कलेक्टर बाड़मेर के निर्देशन में जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय-समय पर अलग-अलग फर्मों से खाद्य सैंपल लिए थे। एक फर्म पर तीन घी ब्रांड में मिलावट फर्म मैसर्स कृतिका ट्रेडर्स, कृषि उपज मंडी बाड़मेर से तीन अलग-अलग ब्रांड के घी के सैंपल लिए गए थे। जांच में तीनों ब्रांड अमानक पाए गए। इस एक फर्म पर ही कुल 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई खाद्य विभाग के अनुसार जिले में मिलावट के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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