छत्तीसगढ़ में कोंडागांव की विशेष अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध गांजा तस्करी के मामले में सरफराज हुसैन (34) को दोषी ठहराते हुए 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सरफराज मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विशेष न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप की अदालत ने यह फैसला 13 दिसंबर 2024 को सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा के अनुसार, 19 फरवरी 2024 की शाम केशकाल थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 30 पर विश्रामपुरी चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक कार (क्रमांक यूपी 16 बीसी 8402) से 28 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया। जांच में पता चला कि कार में मौजूद सरफराज हुसैन इस गांजे की तस्करी कर रहा था। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर सरफराज हुसैन को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया। 1 लाख रुपये जुर्माने की राशि न चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।