खुले में मांस बेचने वाले 6 दुकानदारों पर FIR:शराब पीकर हुडदंग करने वाले 10 के खिलाफ आबकारी एक्ट की कार्रवाई

बैतूल के सारणी में पुलिस ने रविवार को खुले में मांस बेचने वालों और शराब पीकर हुडदंग करने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस ने इस दौरान 16 लोगों पर केस दर्ज किया। टीआई देवकरण डेहरिया ने बताया कि एसपी निश्चल एन. झारिया के निर्देश पर जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सारणी पुलिस ने हाट बाजार, पाथाखेड़ा में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस विक्रय और शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 34(5) पुलिस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान पर खुले में मांस विक्रय करने वाले 6 लोगों पर कार्रवाई की गई। जबकि 36B आबकारी अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 10 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए है। खुले में मांस बेचने पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई 1. रिहान (18) पिता मकसूद अंसारी 2. दयाराम (59) पिता रामचरण मरबईया 3. शाहरूख खान (36) पिता सारिक खान 4. करीम अली (32) पिता मोहम्मद शहीद 5. अशोक (36) पिता पडहोरी ढोके 6. अनवर खान (29) पिता बाबू खान इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक वंशज श्रीवास्तव और प्रधान आरक्षक मनोज डेहरिया शामिल रहे।

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