3 माह की नाबालिग से गंदी हरकत:कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर आजीवन जेल की सजा सुनाई

अलवर पोक्सो कोर्ट संख्या एक ने तीन माह की नाबालिग से गंदी हरकत करने के आरोपी को आजीवन जेल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि नाबालिग बच्ची के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर के आसपास निर्माण कार्य चल रहा था। वहां काम करने वाले एक व्यक्ति ने तीन माह की नाबालिग गलत हरकत की। घटना के समय बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन आए। परिवार के लोगों को आता देख युवक वहां से भागने लगा। तब उस पर शक हो गया। जिसके बारे में पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई।

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