AAP विधायक पठानमाजरा फिर पहुंचे हाईकोर्ट:गिरफ्तारी वारंट और भगोड़ा घोषित कार्रवाई रद्द करने की याचिका दाखिल, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे

रेप केस में फरार चल रहे आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। उन्होंने पटियाला अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट और उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने की कार्रवाई को रद्द करवाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उनके वकील की ओर से इस संबंध में याचिका दायर की गई है। विधायक ने एडवोकेट निखिल घई के माध्यम से याचिका दाखिल की है। याचिका में 5 सितंबर और 11 सितंबर 2025 को जारी गिरफ्तारी वारंट, तथा 16 अक्टूबर और 20 दिसंबर 2025 को पारित घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) के आदेशों को चुनौती दी गई है। याचिका में दी है यह दलील इससे पहले पटियाला अदालत ने उन्हें तलब किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। याचिका में विधायक ने तर्क दिया है कि पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि गंभीर अपराधों में कानून पुलिस को बिना वारंट, यहां तक कि राज्य से बाहर जाकर भी गिरफ्तारी का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी वारंट जांच में अनुचित सहायता करते हैं और यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने यह भी दावा किया कि घोषित अपराधी की कार्रवाई गैरकानूनी है, क्योंकि उस समय उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं निचली अदालतों में लंबित थीं।
पीड़िता से की थी शादी याचिका में विधायक ने स्वयं बताया है कि वह वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत के ऐनट्री इलाके में हैं और एक रिश्तेदार के घर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह लगातार कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रहे हैं और जानबूझकर छिपे नहीं हैं। विधायक ने यह भी बताया कि वर्ष 2021 में उनकी दूसरी शादी पहली पत्नी और उसके परिवार की सहमति से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायत झूठी है और यह पैसे व संपत्ति से जुड़ी निजी मांगों के साथ-साथ राजनीतिक विरोधियों के प्रभाव में दर्ज कराई गई है। 2 पॉइंट्स में जानिए पूरा मामला…

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *