स्क्रैप पॉलिसी:वाहनों को 50 प्रतिशत की छूट लागू नहीं, अधिकतम छूट 1 लाख ही; वाहन चालकों को नुकसान, सवाल-कैसे बंद होंगे पुराने वाहन

नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग की ओर से लागू की गई स्क्रैप पॉलिसी ‘स्क्रैप’ में है। नई पॉलिसी में पुराने वाहनों के स्क्रैप के बदले नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में छूट 25 फीसदी से 50 फीसदी करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। विभाग ने इस छूट को तो लागू नहीं किया, उल्टा अधिकतम छूट 1 लाख रुपए तक ही कर दी। ऐसे में वाहन खरीदने वालों को नुकसान हो रहा है।
गौरतलब है कि नई स्क्रैप पॉलिसी में न लग्जरी और न ही छोटी कार खरीदने वालों को फायदा हुआ। इसमें दोनों को ही तरह के वाहन मालिकों को नुकसान हो रहा है। इधर, विभाग का कहना है कि छूट को विचार किया जा रहा है। छूट बढ़ाने पर विचार चल रहा है
“नई स्क्रैप पॉलिसी लागू हो गई है। वन टाइम रोड टैक्स छूट अभी 25 प्रतिशत ही है। इसमें कुछ बदलाव नहीं किया है। इसमें बढ़ोतरी को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। पॉलिसी में वन टाइम रोड टैक्स में छूट अप-टू 50 प्रतिशत है। वहीं अब रोड टैक्स पर मिलने वाली अधिकतम छूट 1 लाख रुपए होगी।”
-ओम प्रकाश बुनकार, अति. परिवहन आयुक्त इधर, स्क्रैप सेंटर संचालक और फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि नई पॉलिसी के बाद से वाहनों काे स्क्रैप कराने काे लेकर पूछताछ बढ़ी है। पॉलिसी अधिसूचित हाेने के बाद पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग बढ़ने की उम्मीद है।

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