पुलिस पर फायरिंग करने वाले दो दोषियों को सजा:बूंदी कोर्ट ने 5 साल का कठोर कारावास, 16 हजार जुर्माना लगाया

बूंदी में पुलिस पर फायरिंग के मामले में दो अभियुक्तों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे नंबर 2 बूंदी की न्यायाधीश मीनाक्षी मीणा ने अमन उर्फ लाल और समीर उर्फ पल्सर को हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। दोषियों पर 16,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह घटना 6 नवंबर 2024 को हुई थी। हेड कॉन्स्टेबल अजय सिंह ने रायथल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, अजय सिंह वांछित अपराधी की तलाश में खटखड़ कस्बे पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक बिना नंबर की बाइक पर वांछित अपराधी को उसके दो साथियों के साथ देखा। अजय सिंह और उनके साथियों ने बाइक का पीछा किया। मढ़तिया चौराहे पर अभियुक्तों ने देसी कट्टे से फायर किया। गोली अजय सिंह के कान के पास से निकली। जखना मोड़ के पास पुलिस की बाइक गिर गई और तीनों अपराधी उसे छोड़कर जंगलों में भाग गए। जंगल में भी उन्होंने फायरिंग की, हालांकि वह निशाना चूक गई। घटना की जानकारी एसपी को दी गई और मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के बाद रायथल थाना पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 69 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने इस प्रकरण में 16 जनवरी 2026 को निर्णय सुनाया। कार्यवाहक अपर लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने इस फैसले की जानकारी दी।

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