खिलचीपुर में स्कूल बस-ट्रैक्टर टक्कर मामले में कार्रवाई:बिना परमिट और फिटनेस के दौड़ रही थी बस, ड्राइवर-संचालक पर केस दर्ज

राजगढ़ जिले के थाना खिलचीपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुए स्कूल बस-ट्रैक्टर हादसे में पुलिस ने कार्रवाई की है। एसडीएम कार्यालय के सामने राजगढ़ रोड पर हुई इस दुर्घटना में स्कूल बस में सवार 9 बच्चे घायल हो गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस बस से बच्चों का परिवहन किया जा रहा था, उसके पास न तो वैध परमिट था और न ही फिटनेस प्रमाणपत्र, इसके बावजूद बस का संचालन किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार घटना सुबह करीब 10 बजे की है। घाटाखेड़ी निवासी फरियादी जगदीश दांगी (34) अपने सोनालिका ट्रैक्टर से पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर जैसे ही मुख्य मार्ग पर आया, उसी दौरान राजगढ़ की ओर से तेज गति और लापरवाही से आ रही स्कूल बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण बस में बैठे बच्चे घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ड्राइवर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई
सूचना मिलते ही थाना खिलचीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और उसी दिन अपराध क्रमांक 18/26 धारा 281 बीएनएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने मौके का नक्शा तैयार किया और फरियादी सहित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। बस ड्राइवर रतन दांगी निवासी हिनोतिया के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। विवेचना के दौरान बड़ा खुलासा हुआ कि बस के पास न तो वैध परमिट था और न ही फिटनेस। इस पर पुलिस ने बस संचालक एवं स्कूल प्राचार्य शिवचरण दांगी के खिलाफ धारा 66/192(1) और 56/192(1) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध में धाराएं बढ़ाईं। बस के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। हादसे के बाद यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि जब बस के पास आवश्यक परमिट और फिटनेस नहीं थी, तो वह बच्चों को लेकर सड़कों पर कैसे चल रही थी और संबंधित विभागों की निगरानी कहां थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और जांच के आधार पर जिम्मेदारों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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