धार जिले के धरमपुरी विधानसभा से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर द्वारा लगाए गए ब्लैकमेलिंग के आरोपों के मामले में आरोपी महिला और उसके पति को धरमपुरी कोर्ट ने विधिक सहायता उपलब्ध कराते हुए 10 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। बता दें कि 14 जनवरी को धरमपुरी भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने धार के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला और उसके पति काशिफ खान पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। विधायक का आरोप था कि दोनों आरोपी उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धामनोद थाना क्षेत्र की निवासी फरियादी बबीता पति महेश पाटीदार की शिकायत पर धामनोद पुलिस ने आरोपी दंपती के खिलाफ केस दर्ज किया था। फरियादी के अनुसार, आरोपी पहले विधायक के निवास के समीप स्थित दुकान पर मदद मांगने पहुंचे थे, लेकिन बाद में अलग-अलग मोबाइल नंबरों से धमकी देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया
मामले की जांच के दौरान धामनोद पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर आरोपी और उसके पति को लखनऊ से गिरफ्तार किया, उस समय उनके साथ तीन बच्चे भी मौजूद थे। इसके बाद धामनोद पुलिस ने 41 के नोटिस की कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धरमपुरी पुलिस के हवाले किया। धरमपुरी पुलिस ने मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। धरमपुरी न्यायालय में न्यायाधीश विवेक जैन ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी महिला और उसके पति को विधिक सहायता उपलब्ध कराई और 10 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। यह खबर भी पढ़िए…
महिला बोली- भाजपा विधायक ने भोपाल बुलाया, खुद लेने आए धरमपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर पर लगे ब्लैकमेल मामले में नया मोड़ आ गया है। विधायक की शिकायत पर दर्ज FIR के बाद अब आरोपी बताई जा रही महिला ने वीडियो जारी कर सभी आरोपों को झूठा बताया है। महिला का कहना है कि वह विधायक से ब्लैकमेल नहीं, बल्कि मदद मांगने गई थी और उस पर दबाव बनाकर माफीनामा लिखवाया गया। पूरी खबर पढ़ें


