भोपाल में जालसाजी और ठगी समेत कई अपराधों को अंजाम देने के आरोपी राजू ईरानी को शनिवार को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया। राजू की 7 दिनों की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उसे कोर्ट लाया गया था। कोर्ट ने आदेश देते हुए राजू को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। शनिवार दोपहर 3 बजे के बाद राजू को कोर्ट में पेश किया गया।
11 जनवरी को भोपाल पुलिस ने राजू को भोपाल कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड पर लिया था। इस दौरान कोर्ट से निकलते समय उसने कहा था कि जल्द छूट जाउंगा। हालांकि उस बयान के बाद शनिवार को पेशी के दौरान राजू सिर झुकाए हुए कोर्ट पहुंचा।
राजू ने अपनी रिमांड के दौरान खुद को प्रॉपर्टी डीलर और किसान बताया है। पुलिस ने राजू से उसके कुनबे और उसकी गैंग के लोगों की जानकारी ली है। दरअसल, राजू को सूरत पुलिस ने उसके रिश्तेदार के यहां से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद सूरत पुलिस ने राजू को भोपाल पुलिस को सौंप दिया था। अमन कॉलोनी आगजनी व मारपीट केस 5 दिसंबर 2025 को अमन कॉलोनी में आरोपी राजू ईरानी एक घर में घुसकर मारपीट की थी। इसके बाद घर में रखे सामानों के साथ तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी थी। इस पूरी घटना के पीछे का कारण बच्चों की आपसी लड़ाई थी। जिसके बाद राजू ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया था। हालांकि इस मामले में काउंटर एफआईआर के बाद काला ईरानी को भी आरोपी बनाया गया है। काला ईरानी फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मारपीट, आगजनी, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना, घर में घुसकर हमला करना और कई लोगों के साथ मिलकर मारपीट करना जैसी धाराओं में राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजू पर धारा में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान जिन धाराओं में राजू ईरानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आगजनी की घटना करने पर अपराध की गंभीरता के हिसाब से कोर्ट आरोपी को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुना सकती है। इसके अलावा जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
जगदीश गुप्ता, सीनियर एडवोकेट


