एसआई-भर्ती में डमी बैठाकर पास करने का आरोप, जमानत मिली:महिला को 11 साल के बेटे की देखभाल के लिए मिली राहत, लंबा चल सकता है ट्रायल

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने गंभीर धाराओं में दर्ज मामले में अभियुक्ता को दूसरी जमानत याचिका पर राहत दी है। यह आदेश जज चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने दिया। मामले में जालोर की रहने वाली समेता कुमारी (33) पत्नी स्व. रमेश कुमार अभियुक्ता हैं। वर्तमान में पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में एसआई (प्रशिक्षु) के पद पर कार्यरत थी। जो 12 मई 2025 से महिला सेल जयपुर में ज्यूडिशियल कस्टडी में थी। समेती पर डमी कैंडिडेट बैठकर एसआई भर्ती पास करने का आरोप है। इसके बदले 10 लाख रुपए दिए थे 11 साल के बेटे की देखभाल के लिए मिली राहत अभियुक्ता की ओर से एडवोकेट रजनी व्यास ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि अभियुक्ता महिला है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। लंबा ट्रायल चल सकता है। महिला का 11 साल का बेटा है। उसकी देखरेख प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने महिला होने और 11 साल के बेटे की देखभाल और ट्रायल में समय लगने के आधार पर जमानत दी। यह दूसरी जमानत याचिका था, पहली खारिज हो गई थी।

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