अमृतपाल सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त,:जवाब में देरी पर पंजाब सरकार पर ₹10 हजार का जुर्माना

एनएसए के तहत जारी तीसरे निरोधक आदेश को चुनौती देने वाली खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से पारित निरोधक आदेश के खिलाफ दायर इस याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अपना जवाब अदालत में दाखिल किया। हालांकि खंडपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया, लेकिन इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि राज्य सरकार ने तय समय से पहले अपना जवाब दाखिल नहीं किया। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के प्रति लापरवाही करार देते हुए पंजाब सरकार पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया। खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संवैधानिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य सरकार से समयबद्ध और जिम्मेदार रवैये की अपेक्षा होती है, ताकि अदालत को मामले की प्रभावी सुनवाई में अनावश्यक बाधाओं का सामना न करना पड़े। वहीं, अमृतपाल सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने राज्य सरकार के जवाब का अध्ययन करने के लिए समय मांगा। अदालत ने यह आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की आगे की सुनवाई के लिए नई तारीख तय कर दी। हाईकोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 2 फरवरी 2026 को निर्धारित की है।

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