भाजपा दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता गिरफ्तार:पुलिस जल्द ही कोर्ट में पेश करेगी चालान, सर्राफा व्यापारी पर भी कार्रवाई, मारपीट मामले में हुई काउंटर-FIR

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें करीब 1 से डेढ़ घंटे तक गीदम पुलिस थाना में रखा गया। हालांकि, बाद में उन्हें मुचलके पर छोड़ दिया गया। सर्राफा व्यापारी चांडकमल सोनी की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट के मामले में जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। इधर, संतोष गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने आज व्यापारी चांडकमल सोनी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें भी मुचलके पर छोड़ दिया गया है। संतोष गुप्ता को 18 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि चांडकमल सोनी को 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अफसरों का कहना है कि जल्द ही इन दोनों मामले में कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। दोनों ने करवाई थी FIR दर्ज दरअसल, गीदम के सर्राफा व्यापारी चांडकमल सोनी का आरोप था कि संतोष गुप्ता ने उन्हें अपने घर में मारा है, जबकि संतोष गुप्ता ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गलत बताया था। उन्होंने चांडकमल सोनी पर उनके घर में घुसकर हाथापाई का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों पक्षों के आवेदन के बाद 13 जनवरी को दोनों पक्षों के बीच मारपीट के मामले में काउंटर FIR दर्ज की थी। दंतेवाड़ा के SP गौरव राय ने कहा कि, दोनों पक्षों पर नियमतः वैधानिक कार्रवाई की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। दोनों पर लगी थी ये धाराएं 1. BNS की धारा 115 (2) – जानबूझकर चोट पहुंचना पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज होती है। चोट का मेडिकल (MLC) कराया जाता है। यदि हथियार या फिर गंभीर चोट के सबूत हों तो आरोपी की गिरफ्तारी संभव है। पुलिस जांच कर चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है। 2. BNS की धारा 351(2) – गंभीर आपराधिक धमकी पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज होती है। कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, गवाह जैसे सबूत जब्त किए जाते हैं। धमकी गंभीर हो तो तत्काल गिरफ्तारी संभव है।

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