सिटी रिपोर्टर | बोकारो बीएसएल के रिटायर कर्मी बारी कोऑपरेटिव कॉलोनी निवासी राजेंद्र चौधरी की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बोकारो ने एक फैसला दिया है। इसमें मेडिक्लेम करने वाली इंश्योरेंस कंपनी एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस को 90 दिनों के भीतर वादी को 1,74,325 रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है। उक्त राशि नहीं देने पर 8 नवंबर 2019 यानि जिस दिन मामला दायर किया गया था, से 10% वार्षिक ब्याज अदा करना होगा। वहीं मुआवजे के रूप में और मुकदमा खर्च के रूप में 5-5 हजार रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है। उक्त फैसला आयोग के अध्यक्ष जेपीएन पांडेय आदि ने सुनाई।


