कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर सुखदेवनगर थाना प्रभारी का वेतन रोका

भरण-पोषण से जुड़े मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने जारी किया आदेश सिविल कोर्ट रांची स्थित कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के आदेश का पालन नहीं करने पर सुखदेव नगर थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश पारित किया गया है। यह आदेश बुधवार को प्रधान न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत से जारी हुआ है। आदेश की चिट्ठी रांची के सीनियर एसपी को भेज दी गई है। उक्त आदेश भरण-पोषण से जुड़े मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने जारी किया है। भरण-पोषण की मांग करते हुए उक्त मुकदमा सुषमा देवी द्वारा अपने पति विनोद कुमार सिंह के खिलाफ वर्ष 2007 में दर्ज कराया गया है। इस मुकदमे में अदालत ने विनोद कुमार सिंह को आवेदिका सुषमा देवी के पक्ष में प्रत्येक महीने भरण पोषण की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। लेकिन पति द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट ने पति विनोद कुमार सिंह के खिलाफ अक्टूबर 2024 में ही डिस्ट्रेस वारंट जारी किया। लेकिन सुखदेव नगर थाना प्रभारी द्वारा अदालत की ओर से जारी डिस्ट्रेस वारंट का पालन आज तक नहीं किया गया। कोर्ट की ओर से सुखदेव नगर थाना प्रभारी के पास अनेकों बार चिट्ठी भेजकर डिस्ट्रेस वारंट की तमिला रिपोर्ट की मांग की गई। यहां तक कि कोर्ट ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी को कारण पृच्छा नोटिस भेज कर स्पष्टीकरण भी मांगा। लेकिन सुखदेव नगर थाना प्रभारी द्वारा कोर्ट के प्रत्येक आदेश को नजरअंदाज किया गया। अंत में कोर्ट ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी के मासिक वेतन को रोकने का आदेश जारी किया है।

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