निजी स्कूलों की मनमानी पर विभाग सख्त बिना अनुमति नहीं बढ़ा सकेंगे फीस: डीईओ

भास्कर न्यूज | अमृतसर जिले में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वसूली को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) राजेश कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध कोई भी निजी स्कूल तय नियमों और फीस रेगुलेशन कमेटी की अनुमति के बिना फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। स्कूलों द्वारा फंड, एक्टिविटी फीस, अन्य चार्ज और अतिरिक्त मदों में की जा रही वसूली पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। बुधवार को बैठक के दौरान निजी स्कूलों से संबंधित कई गंभीर शिकायतें सामने आईं। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि कुछ स्कूल हर सत्र में मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं और किताबों, यूनिफॉर्म व अन्य सुविधाओं के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने फीस रेगुलेशन (विनियमन) कमेटी की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। आदेशों में कहा गया है कि सभी निजी स्कूल अपनी फीस संरचना पूरी तरह पारदर्शी रखें और अभिभावकों को इसकी जानकारी दें। बिना अनुमति फीस बढ़ाने या नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मान्यता संबंधी कदम भी उठाए जा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अभिभावकों की शिकायतों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर किया जाए। शिक्षा को व्यापार बनने नहीं दिया जाएगा और विद्यार्थियों व अभिभावकों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी।

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