हनुमानगढ़| राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। योजना के अंतर्गत अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक युवा एसएसओ आईडी के माध्यम से योजना के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र असिस्टेंट कमीशनर दिव्या शर्मा ने बताया कि योजना का उद्देश्य 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत पात्र युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है। सरकार द्वारा ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ-साथ 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध होगा। योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। आठवीं से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपए तक तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। वहीं स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा अथवा इससे अधिक योग्यता वाले युवाओं को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 5 लाख रुपए तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। मार्जिन मनी सहायता ऋण राशि का 10 प्रतिशत होगी।


