उदयपुर में आर्याइन और भवानी होटल को सीज किया:UDA की कार्रवाई, न स्वीकृति ली, न भू-उपयोग परिवर्तन कराया था और चला रहे थे होटल

उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने उदयपुर शहर में आज कार्रवाई करते हुए होटल आर्याइन को सीज कर दिया। यूडीए अधिकारियों का कहना है एक दिन पहले कलड़वास में भी एक होटल को सीज किया गया था। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि राजस्व ग्राम कालारोही के आराजी संख्या 822 पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ रूपान्तरति भूमि पर बिना स्वीकृति एवं बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए ही बहुमंजिला निर्माण कर आर्याइन नाम से होटल का निर्माण कर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। सचिव हेमेंद्र नाग​र ने बताया कि उक्त निर्माण के विरूद्व प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के जवाब में निर्माणकर्ता द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति एवं रूपान्तरण के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उपायुक्त सुरेन्द्र बी पाटीदार ने बताया कि आज यूडीए की टीम ने मौके पर जाकर बिना स्वीकृति बनाई गई होटल को सीज कर दिया। टीम में तहसीलदार रणजीतसिंह विठू, भू-अभिलेख निरीक्षक अभय सिंह चुण्डावत, विजय नायक, सूरपालसिंह सोलंकी, भरत हथाया, बाबुलाल तावड़, पटवारी दीपक जोशी आदि मौजूद रहे। इसी क्रम में कलड़वास के आराजी संख्या 3830/3597 के अनुमोदित प्लान के भुखण्ड संख्या 1 पर शिवलाल पटेल ने भवानी होटल नाम से व्यवसायिक निर्माण कर दिया था। उक्त निर्माण के विरूद्व प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई। टीम को मौके पर होटल का अवैध रूप से संचालन किया जाना पाया गया जिस पर टीम ने एक दिन पहले गुरुवार को सीज किया गया था।

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