महासमुंद में 2 तस्करों को 15-15 साल की सजा:2-2 लाख का जुर्माना भी लगा, ट्रक से बरामद किया था 11 क्विंटल गांजा

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एनडीपीएस एक्ट की विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने गांजा तस्करी के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा के साथ 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। मामला 14 जून 2021 का है, जब महासमुंद पुलिस को कंट्रोल रूम से संदिग्ध वाहनों की जांच का निर्देश मिला था। नेशनल हाईवे 353 पर स्थित फारेस्ट नाका टेमरी में वाहन चेकिंग के दौरान एक टाटा ट्रक को रोका गया। ट्रक में सवार दो लोगों ने अपनी पहचान अलीगढ़ के रहने वाले देवेंद्र सिंह और गुड्डू सिंह के रूप में बताई। जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली, तो कटहल के नीचे छिपाकर रखे 110 पैकेट में कुल 11 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। आरोपियों ने पहले ट्रक में केवल कटहल होने की बात कही थी, लेकिन जांच के दौरान घबराहट में आ गए, जिससे पुलिस को शक हुआ। विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू की पैरवी के बाद कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख) (II) (ग) के तहत दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कानून की सख्ती को दर्शाता है और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगा।

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