युवती से रेप करने के दोषी को 10 साल की कैद

जालंधर| अदालत ने डरा धमका कर युवती से रेप करने के दोषी कुलवीर सिंह वासी फाजिलपुर (नकोदर) को 10 साल की कैद व 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की और कैद काटनी होगी। थाना सदर (नकोदर) में 29 अक्टूबर 2024 को मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि कुलवीर ने उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी उसे लगातार तंग कर रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *