हमले के 6 दोषियों को 7 साल की कैद:डूंगरपुर कोर्ट ने प्रत्येक पर 11-11 हजार का जुर्माना लगाया

डूंगरपुर जिले की एडीजे कोर्ट ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मोदर गांव में एक युवक पर जानलेवा हमले के मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है, वहीं प्रत्येक दोषी पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने आपसी रंजिश के चलते घर में घुसकर पीड़ित के साथ मारपीट की थी और चाकू से हमला किया था। अपर लोक अभियोजक उदय सिंह ने बताया कि यह मामला बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र का है। 8 नवंबर 2018 को मोदर गांव निवासी जीवराज ताबियाड़ अपनी पत्नी जमना और बच्चों के साथ घर पर थे। इसी दौरान गांव के किशन और उसके साथी बाबू ताबियाड़, अश्विनी ताबियाड़, किरण ताबियाड़, कावा ताबियाड़ और रूपा ताबियाड़ उनके घर आए। आरोपियों ने जीवराज के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बाबू ताबियाड़ ने चाकू निकालकर जीवराज के पेट में घोंप दिया। जानलेवा हमला करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित की पत्नी की ओर से एसपी को दिए गए परिवाद पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करते हुए एडीजे कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए किशन, बाबू, अश्विनी, किरण, कावा और रूपा ताबियाड़ को 7-7 साल की सजा सुनाई और सभी पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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