पूर्व विधायक मलिंगा पर हत्या के प्रयास का आरोप तय:एससी-एसटी कोर्ट ने किए चार्ज फ्रेम, आजीवन कारावास की सजा संभव, AEN से की थी मारपीट

जयपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में आरोप तय (चार्ज फ्रेम) कर दिए हैं। मलिंगा सहित 7 आरोपियों पर जज विद्यानंद शुक्ला ने चार्ज फ्रेम किए। मलिंगा पर पुलिस ने 29 मार्च 2022 को मारपीट, राजकार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। मलिंगा पर आरोप है कि उनके कहने पर धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में 28 मार्च 2022 को AEN हर्षदापति और JEN नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। गिर्राज सिंह मलिंगा तब बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर इस प्रकरण को धौलपुर से जयपुर कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। अदालत ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा सहित राकेश, भोला, सचिन, गुमान, प्रमोद और समीर पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में चार्ज फ्रेम किए हैं। मलिंगा जमानत पर हैं बाहर
इस केस के आरोपी पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। मलिंगा को हाईकोर्ट ने करीब साढ़े 3 साल पहले 17 मई 2022 को कोरोना के चलते जमानत दी थी। मलिंगा ने जमानत मिलने के बाद समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था। इसे हाईकोर्ट ने जमानत का मिसयूज मानते हुए 5 जुलाई 2024 को उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी। वहीं उसे 30 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। बाद में मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर जिले के एससी-एसटी कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मलिंगा को जमानत मिल गई थी। यह है पूरा मामला
धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में 28 मार्च 2022 को AEN हर्षदापति और JEN नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। मामले में एईएन हर्षदापति ने मलिंगा और अन्य के खिलाफ 29 मार्च 2022 को नामजद मारपीट, राज्य कार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज कराया था। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद तत्कालीन धौलपुर एसपी शिवराज मीणा का भी तबादला कर दिया गया था। बिजली विभाग के इंजीनियर्स के साथ मारपीट होने के बाद निगम के कर्मचारियों में आक्रोश भड़क गया था। मलिंगा की गिरफ्तारी को लेकर विद्युत निगम के कर्मचारियों ने प्रदेश स्तर तक धरने-प्रदर्शन भी किए थे। इसके बाद तत्कालीन विधायक राजेंद्र गुढ़ा को साथ लेकर मलिंगा ने सीएम हाउस पहुंचकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। इसके बाद सरेंडर किया था। मामले में संबंधित ये खबर भी पढ़ें… JEN-AEN को पीटा, गर्दन पर पैर रख बाल खींचे:डिस्कॉम ऑफिस में घुसकर हाथ-पैर तोड़े, जातिसूचक गालियां दीं; कांग्रेस MLA मलिंगा पर केस बाड़ी के डिस्कॉम ऑफिस में AEN और JEN को पीटने के मामले में MLA गिर्राज सिंह मलिंगा और एक पार्षद प्रतिनिधि के खिलाफ मारपीट और SC-ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अस्पताल में भर्ती AEN हर्षदापति ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि विधायक और उनके साथ आए लोगों ने मारपीट की। उनके साथ आए एक व्यक्ति ने सिर पर कट्टा तान दिया। इन लोगों ने 28 मार्च 2022 को JEN के दोनों पैर तोड़ दिए थे। (पूरी खबर पढ़ें)

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