2 डोडा पोस्त तस्करों को 5 साल का कठोर कारावास:पुलिस ने कार का पीछाकर 38.8 KG डोडा पोस्त छिलका किया था बरामद

चूरू के रतननगर थाना में साल 2019 में दर्ज डोडा पोस्त तस्करी मामले में एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने बताया कि यह मामला 19 सितंबर 2019 को रतननगर थाना में दर्ज हुआ था। तत्कालीन थानाधिकारी रायसिंह ने रतनगढ़ रोड स्थित सातड़ा बस स्टैंड पर नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान रतनगढ़ की ओर से आ रही एक बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार को रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि, ड्राइवर ने पुलिस को देखकर यू-टर्न लिया और वाहन को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने तुरंत पीछा किया। सातड़ा से मोलीसर जाने वाली लिंक रोड पर करीब दो किलोमीटर तक पीछा करने के बाद कार असंतुलित होकर पलट गई। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर ड्राइवर और उसके साथी को बाहर निकाला। पूछताछ में उनकी पहचान ढाणी डीएसपुरा निवासी सुरेंद्र सिंह और जगमाल सिंह के रूप में हुई। वाहन की तलाशी लेने पर चार कट्टों में भरा कुल 38 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त छिलका बरामद हुआ। पुलिस ने सुरेंद्र और जगमाल सिंह को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ रतननगर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में नौ गवाहों और 36 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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