राजधानी रायपुर में अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण पर रोक लगाने के लिए रायपुर नगर पालिक निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। नगर निगम ने हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्र में स्थित कई जमीनों को अवैध कॉलोनी घोषित किया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इन जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान संबंधित क्षेत्रों में किसी भी तरह की गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसका मतलब है कि वहां न तो निर्माण किया जा सकता है, न जमीन की खरीद-बिक्री की जा सकती है और न ही किसी तरह का नया कब्जा किया जा सकता है। कौन-कौन से इलाके शामिल
नगर निगम द्वारा जारी सूचना के अनुसार हीरापुर–जरवाय क्षेत्र में कई खसरा नंबरों की जमीनें अवैध पाई गई हैं। इसी तरह सोनडोंगरी क्षेत्र में भी कई भूखंड अवैध कॉलोनी की श्रेणी में रखे गए हैं। इन जमीनों पर बिना वैध अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति निर्माण करता है, जमीन पर कब्जा करता है या उसकी खरीद-बिक्री करता है, तो उससे होने वाले सभी आर्थिक नुकसान और कानूनी परिणामों के लिए संबंधित व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा। ऐसे मामलों में नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्यों की गई यह कार्रवाई
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई शहर में बढ़ते अवैध निर्माण, बिना अनुमति कॉलोनियों के विकास और आम लोगों को गुमराह कर जमीन बेचने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए की जा रही है। कई बार लोग बिना जांच के जमीन खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागरिकों से अपील
नगर निगम ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्रों में जमीन या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जानकारी जरूर लें। जमीन नगर निगम से स्वीकृत है या नहीं, इसकी जांच करना जरूरी है। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और भविष्य में ऐसे मामलों में और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।


